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शराब ठेके पर आबकारी के क्यों नहीं होते नियम लागू हो

खबर- विकास कनवा
उदयपुरवाटी - हाईकोर्ट के आदेशों के बाद शराब ठेकेदार आबकारी केनियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे पर खुलेआम शराब के बोर्ड लगा कर खुलेआम शराब बेची जा रही है जबकि शराब ठेका आबकारी के मापदंड के अनुसार भी नहीं है लोगों ने काफी विरोध प्रदर्शन किया था लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है जी हां झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी मै राजस्थान के आबकारी विभाग ने इन दिनों एक ही मापदण्ड बना रखा है कि चाहे कितना भी बड़ा जुर्म करो कुछ पैसे दो और सजा से बच जावो।  राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 58 सी के तहत नियम है कि इस  धारा के अन्तर्गत दोषी पाये जाने पर दुकानदार का अनुज्ञापत्र  तत्काल निरस्त किये जाने का प्रावधान है। मगर राजस्थान के आबकारी विभाग के अधिकारी सरकारी नियमों को किस कदर मनमाने तरीके से तोड़ते हैं इसका पता सूचना के अधिकार  तहत पता लगाकर पोल खोली जा सकती है जिसमें उदयपुरवाटी ग्रामीणों ने आबकारी विभाग के खिलाफ सूचना के अधिकार के तहत अवैध रूप से लग रही शराब की दुकाने उदयपुरवाटी में बायोडाटा मांगा है  राजस्थान के आबकारी विभाग के मापदंड के अनुसार नहीं है अब उदयपुरवाटी में लगाई गई शराब ठेको की खुलेगी आबकारी विभाग की पोल