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आरोपी ड्राइवर को रिहा करने से इनकार किया

नयी दिल्ली/महाराष्ट्र - दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे के वाहन को कथित तौर पर टक्कर मारने वाले ड्राइवर के खिलाफ सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। आरोपी ड्राइवर ने दो साल पहले भाजपा नेता के वाहन को टक्कर मार दी थी जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी।